Birth Certificate एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जोकि एक बच्चे को जीवन पर्यन्त विभिन्न कार्यों और सरकारी योजनाओं में काफी काम आता हैं आइये जानते हैं यह कैसे बनवा सकते हैं और इसके Birth Certificate के लाभ और महत्व क्या हैं?
जन्म प्रमाणपत्र Birth Certificate बच्चे की अपनी पहचान स्थापित करने की दिशा में पहला अधिकार है। जन्म प्रमाण पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है यह बच्चे के जन्म को रिकॉर्ड सरकारी विभाग में रखता है। इससे पहले, भारत में इस प्रक्रिया को व्यवस्थित नहीं किया गया था, लेकिन 1969 के बाद जन्म और मृत्यु अधिनियम के पंजीकरण के तहत जन्म का पंजीकरण अनिवार्य हो गया। जन्म प्रमाण पत्र बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें जन्म लेने वाले बच्चे का विवरण शामिल होता है और इसे बाद में, एक पहचान और एक व्यक्ति के जन्म की तारीख के प्रमाण के रूप में उपयोग किया जाता है। यह एक विशेष कागज पर एक बहुरंगी सील उभरा हुआ, जो प्रामाणिकता का प्रतीक है, और यदि किसी भी स्थिति में, सील दस्तावेज़ पर मौजूद नहीं है, तो एजेंसी के पास उम्मीदवार से पूछताछ करने का पूरा अधिकार है। जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों को जारी करने के लिए जन्म प्रमाण के रूप में किया जाता है। भारत में अलग-अलग राज्यों में जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में अलग-अलग नियम और मानदंड हैं, लेकिन कुछ विवरण पूरे भारत में समान हैं।
पंजीकरण सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है और साथ ही प्रति वर्ष जन्मों की संख्या का रिकॉर्ड रखने के लिए भी है। यह डेटा और महत्वपूर्ण आँकड़ों के संग्रह के लिए आवश्यक हो सकता है। यह बाल देखभाल सुविधाओं के लिए सरकार की राष्ट्रीय योजना के लिए भी आवश्यक है।
लाभ और पंजीकरण का महत्व
- स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश के लिए
- रोजगार के समय किसी व्यक्ति की आयु का प्रमाण
- विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक
- पितृत्व स्थापित करने के लिए
- बीमा उद्देश्य
- मतदाता सूची में भाग लेने के लिए जन्म प्रमाण की तारीख
- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) में पंजीकरण
- जनगणना जैसे सरकारी सर्वेक्षणों के लिए आवश्यक
- किसी व्यक्ति के अन्य व्यक्तिगत रिकॉर्ड तक पहुंच
- घरेलू या अंतरराष्ट्रीय तौर पर गोद लेना
- ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, पासपोर्ट और अन्य सरकार द्वारा जारी की गई पहचान
बच्चे के जन्म किसे रजिस्टर करवाना चाहिए ?
घर का मुखिया या निकटतम रिश्तेदार या परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बच्चे का पंजीकरण करा सकता है। अन्य संभावनाओं के मामले में यदि जन्म घर से दूर हुआ है, अस्पताल के अधीक्षक या अस्पताल के कार्यालय प्रभारी, या स्थानीय गांव के मुखिया अगर कोई अन्य संबंध नहीं पाया जाता है तो वे भी बच्चे को जन्म पंजीकृत करवा सकते हैं।
जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?
जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्राप्त किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए, crsorgi.gov.in पर जा सकते हैं और आवश्यक विवरण प्रदान करके और सरकारी सत्यापन के लिए अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके आवेदन कर सकते हैं, जो अनिवार्य है। 7-10 व्यावसायिक दिनों के बाद, व्यक्ति अपने निवास पर प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। ऑफलाइन पंजीकरण करते समय, कोई भी जिला पंजीयक के जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण फॉर्म प्राप्त कर सकता है। फॉर्म भरें और इसे रजिस्ट्रार के पास जमा करें। सत्यापन सफल होने के बाद, जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
जन्म प्रमाणपत्र में आवश्यक विवरण
- पूरा नाम (पहला, अंतिम और मध्य)
- पंजीकरण संख्या प्रदान की गई
- उम्र, लिंग, जाति
- माता-पिता के नाम, उम्र, जन्म स्थान
- उपस्थित चिकित्सक का नाम और पता
- अन्त में, जन्म की तारीख और स्थान की आवश्यकता होती है।
जन्म प्रमाण पत्र आधिकारिक राज्य या शहर सरकार द्वारा जारी किए जा सकते हैं, जो आधिकारिक तौर पर ऐसे दस्तावेज जारी करने के लिए अधिकृत हैं।
इसलिए, आपको और आपके परिवार के सदस्यों को बाद में किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी करवा लेना चाहिए यह बहुत महत्वपूर्ण है।
जन्म प्रमाण पत्र और अपंजीकृत जन्म
बच्चा होने के बाद जन्म प्रमाण पत्र पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। एक बच्चे की पहचान देश की राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के साथ पंजीकृत होनी चाहिए भारत में जन्म प्रमाण पत्र को कई उद्देश्यों जैसे प्रवेश या रोजगार प्राप्त करने के लिए अनिवार्य दस्तावेज बनाया गया है। इस मामले में, जन्म प्रमाण पत्र, भारत से जुड़े विवरणों को जानना महत्वपूर्ण हो जाता है।
भारत में जन्म प्रमाण पत्र के लिए जिम्मेदार अधिकारी
भारत में जन्म प्रमाणपत्र के पंजीकरण की प्रक्रिया अब कोई केंद्रीय जिम्मेदारी नहीं है। पंजीकरण प्रक्रिया को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ध्यान रखा जाता है, निम्नलिखित राज्यों में मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हालाँकि, समग्र डेटा को रजिस्ट्रार जनरल द्वारा केंद्रीय स्तर पर संकलित और प्रबंधित किया जाता है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में केवल एक प्रविष्टि की अनुमति देना महत्वपूर्ण है ताकि डेटा अद्वितीय बना रहे।
बुनियादी स्तर पर, पूरी प्रक्रिया उप-रजिस्ट्रारों द्वारा की जाती है।
जन्म प्रमाण पत्र, विदेश में रहने वाले लोगों के लिए
- विदेशों में रहने वाले लोगों द्वारा, जन्म प्रमाण पत्र पंजीकृत करने के लिए, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों को बुलाया जा सकता है। इस सेवा के लिए कोई निर्धारित समय नहीं है।
- नागरिकता अधिनियम, धारा 4 में एक वर्ष के बाद भी विदेश से जन्म के पंजीकरण की अनुमति देता है। यह भी होम मंत्रालय द्वारा आधिकारिक तौर पर कहा गया है।
अपंजीकृत जन्म और मृत्यु
ब्रुकिंग्स इंडिया नामक एक थिंक टैंक द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, यह नोट किया गया है कि सभी जन्म और मृत्यु वर्तमान में भारत में पंजीकृत नहीं हैं। यह विभिन्न जिलों में गरीबी और खराब बुनियादी ढांचे का परिणाम हो सकता है।
अपंजीकृत जन्म से आबादी का सबसे प्रभावित हिस्सा ऐसे छात्र / बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक 10 वीं या 12 वीं की परीक्षा पास नहीं की है, क्योंकि उनके पास जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मार्क शीट की कमी है। उनके पास अपनी राष्ट्रीयता और पहचान के लिए उनकी आशा के रूप में एकमात्र जन्म प्रमाण पत्र ही है।
डॉ अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर दीपा सिन्हा ने स्पष्ट किया कि शिक्षा के अधिकार के बाद भी, जिसमें कहा गया है कि सभी को शिक्षा का अधिकार है, किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता एक समस्या बन जाती है।
कई बच्चे बाद में अपने जीवनकाल में केवल इसी कारण से काफी परेशानी उठाते हैं क्योंकि उनके माता-पिता ने उनके जन्म के समय जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया था।
बहुत से लोग किसी व्यक्ति के मौलिक अस्तित्व को कागज के टुकड़े से जोड़ने पर वास्तविक चिंता व्यक्त करते हैं।
कुछ तथ्य
- 2017 में सभी बच्चो का जन्म का 84.9% पंजीकृत किया गया था। पंजीकृत मृत्यु 79.6% थी। यह उल्लेखनीय है कि भारत की कुल जनसंख्या और पंजीकृत जनसंख्या के बीच एक अंतर है।
- भारत में जन्म प्रमाणपत्र जनसंख्या का एकमात्र आधिकारिक ट्रैकर है, जो जन्म के सभी रिकॉर्डों को बनाए रखता है।
- वर्ष 2019 में यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत उन पाँच लोकतांत्रिक गणराज्य राष्ट्रों में से एक है जहाँ जन्म के अपंजीकृत मामले लगभग 166 मिलियन हैं। ये आँकड़े बहुत आकर्षक नहीं हैं।
- पिछले पांच वर्षों में, 5 वर्ष से कम उम्र के 24 मिलियन अनुमानित बच्चे हैं जिनका जन्म पंजीकृत नहीं किया गया है, यूनिसेफ ने कहा है। इसका अर्थ यह भी है कि उनके पास अपने अस्तित्व के एकमात्र प्रमाण ‘जन्म प्रमाण पत्र’ का भी अभाव है।
आशा है कि Birth Certificate से संबंधित सभी जानकारी आपको इस POST से मिल गई होगी साथ ही यह भी ज्ञात हो गया होगा कि बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना कितना आवश्यक है। “शिशु का पहला कानूनी दस्तावेज” (Birth Certificate) कैसे और कहाँ से बनवा सकते हैं इसकी जानकारी भी आपको हो गई होगी, अगर आपकी कोई शंका हैं तो कृपया Comment के माध्यम से अवगत करवाएं।
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